हरिद्वार। शिवालिकनगर नगर पालिका अंतर्गत सुभाषनगर-बीएचईएल सेक्टर-3 मार्ग पर फैले कूड़े से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहां बीएचईएल के बैरियर नम्बर 8 से लेकर सेक्टर-3 स्थित 40वीं वाहिनी पीएसी के बैरियर तक बीएचईएल के स्वामित्व वाले क्षेत्र में करीब 500 मीटर सड़क के किनारे सिंगल यूज प्लास्टिक सहित बड़ी मात्रा में कई महिनों से हजारों टन कूड़ा फैला हुआ है, जो सुभाषनगर में रहने वाले लोगों द्वारा फैंका जाता है।
सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैंकने वाले अधिकतर वे लोग हैं जो सफाई कर्मियों को मासिक शुल्क नहीं देते हैं और अपने घरों का कूड़ा वहां फैंक आते हैं। महिनों से सढ़ रहे इस कूड़े से दुर्गंध उठ रही है। तेज हवा चलने पर कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की पन्नियां सुभाषनगर की गलियों और घरो में पहुंच जाती है। कुछ लोगों द्वारा कूड़े में आग लगाने से यहां वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। इस गंदगी से गली नम्बर बी-3 से बी-8 और उसके आस-पास के अन्य क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार नगरपालिका शिवालिकनगर और भेल प्रबंधन से कार्यवाही की मांग की हैं। लेकिन दोनों की एक दूसरे के क्षेत्र का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।
सार्वजनिक स्थान पर फैंके गये कूड़े का 48 घंटे की भीतर समयबद्ध निस्तारण करने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पूर्व में स्थानीय निवासी त्रिलोक चन्द्र भट्ट द्वारा करीब छह माह पूर्व शासन मे मामले की शिकायत करने पर सफाई हुई थी। लेकिन अब हालात पहले से भी अधिक खराब हो गये हैं। यहां कूड़ा क्षेत्र का फैलाव बढ़ने से लोगों का काफी परेशानी हो रही है। श्री भट्ट ने इस संबंध में कई बार बीएचईएल प्रशासन व नगरपालिका शिवालिकनगर से से समस्या का समाधान का आग्रह किया है। अब उनके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा उत्तराखण्ड के शहरी विकास सचिव व राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सहित आयुक्त गढ़वाल मंडल, जिलाधिकारी हरिद्वार से मामले की शिकायत करते हुए कहा गया है कि कूड़ा निस्तारण करने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा नियमावली बनाई गयी नियमावली का पालन न कर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने नैनीताल उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए मांग की है कि अड़तालीस घंटे के भीतर कूड़े का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ सार्वजनिक स्थान पर गंदगी और कूड़ा फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।